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MP News: मध्यप्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी, अब मिलेगी ₹261 प्रतिदिन

akvlive.in

Published

भोपाल | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मध्यप्रदेश में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में मनरेगा श्रमिकों को ₹261 प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संशोधित दरों का लाभ राज्यभर के लाखों श्रमिकों को मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सीधा लाभ होगा।

राज्य के आयुक्त, अवि प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है और इसकी जानकारी संबंधित सभी अधिकारियों को भेज दी गई है।

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..