डिंडौरी न्यूज। डंडे से पीट कर जघन्य हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी ने आरोपी प्रकाश साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
– यह है पूरा मामला
सनसनीखेज वारदात 26 जनवरी 2024 को सामने आई थी, जब गणतंत्र दिवस के दिन ग्राम बिलगांव निवासी पीड़ित व्यक्ति अपने घर से कार्यक्रम देखने मोटरसाइकिल से निकला था। गांव के तिराहे पर आरोपी प्रकाश साहू और उसका साथी रवि साहू पहले से घात लगाए बैठे थे। वेन वाहन से उतरकर दोनों ने पीड़ित को गालियां दीं और प्रकाश ने वाहन से डंडा निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में पीड़ित के सिर, कान, नाक और हाथ में गंभीर चोटें आईं। मौके पर हल्ला सुनकर उसकी पत्नी और बेटी ने बीच-बचाव किया, लेकिन तब तक आरोपी बुरी तरह हमला कर चुका था। पीड़ित को डायल 100 की मदद से शहपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
– कानूनी प्रक्रिया और फैसला
प्रारंभ में मामूली धाराओं में दर्ज यह मामला, पीड़ित की मृत्यु के पश्चात धारा 302 (हत्या) में परिवर्तित किया गया। थाना शहपुरा द्वारा की गई तफ्तीश और अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा के प्रभावशाली तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रकाश साहू को आजीवन कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया।