– जंगल में रास्ता रोककर युवती से की थी दरिंदगी, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
डिंडौरी न्यूज। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ डिंडौरी न्यायालय ने एक कड़ा संदेश दिया है। ग्राम झापाटोला के पास जंगल में एक 22 वर्षीय युवती का रास्ता रोककर उसके साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी तीरथ श्याम (28 वर्ष) को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिव कुमार कौशल की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
– क्या थी पूरी घटना?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना मार्च 2025 की है। आरोपी तीरथ श्याम, जो कि ग्राम कुटेलीदादर का रहने वाला है, ने ग्राम झापाटोला के पास जंगल में खेत की ओर जा रही युवती का रास्ता रोका। आरोपी ने युवती को बंधक बनाकर सरई के पेड़ के नीचे उसकी मर्जी के खिलाफ बार-बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को डराया-धमकाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
– पुलिस की जांच और कोर्ट का रुख
पीड़िता की शिकायत पर थाना करंजिया में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पुख्ता सबूत जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने मजबूती से पक्ष रखा। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
– अर्थदंड भी लगाया
न्यायालय ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है।
– उम्रकैद: धारा 64 (2)(M) के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
– धमकाने पर सजा: धारा 351(3) के तहत 2 साल की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना।
– रास्ता रोकने पर सजा: धारा 128 के तहत 1 माह की जेल और 500 रुपये का जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को ढाई साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।












