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विशेष न्यायाधीश का फैसला: राशि दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ो की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी संचालक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
- विशेष न्यायाधीश ने सुनाया आरोपी के विरुध्द 21 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा - अर्थदंड की राशि जमा नही करने पर 5 साल 3 माह अतिरिक्त सजा भुगताये जाने का आदेश पारित
Dindori News, डिंडौरी न्यूज़। अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 404/2017 एवं सत्र प्र0क्र0 02/2022 के आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्वालियर के द्वारा दोगुना पैसा देने का झांसा देकर पैसा जमा कराने एवं पैसा वापस न करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम द्वारा आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्वालियर को धारा 420 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्ड, धारा 467 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्ड, धारा 468 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्ड, धारा 471 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्ड, धारा-3 म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 2000 के लिए 03 माह सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने क्रमश: पर 01 वर्ष, 01 वर्ष , 01 वर्ष, 01 वर्ष, 01 माह एवं 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किये गये ।
– आरबीएन चिटफंड कंपनी ने झांसा देकर सैकड़ो लोगो को ठगा
शहपुरा थाने में पीड़ित ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं रमपुरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौंरी का रहने वाला हूँ, यह कि सन 2014 में आर.बी.एन. इन्फ्रास्टेक्चर लिमिटेड कम्पनी के कार्यकर्त्ता कैलाश साहू निवासी मण्डला, दुर्गेश नंदा निवासी मण्डला के हम क्षेत्रवासीयों को प्रलोभन देते हुये बोले कि आर.बी.एन. लिमिटेड कम्पनी में मासिक, त्रिमासिक, छ:माही, वार्षिक राशि जमा करने पर पांच साल में दोगुनी राशि मिल जायेगी । जो बताये अनुसार उक्त कम्पनी के ऑफिस डिण्डौंरी में दिनांक 30/04/14 को 25 हजार रूपये ब्रान्च मैनेजर के पास जमा किया था, जिसका मुझे पालिसी बण्ड दिया गया है एवं क्षेत्रवासी व अन्य लोगों ने आर.बी.एन.कम्पनी में करीब 02 करोड रूपये जमा किये है ।
दिनांक 25/02/15 से आर0 बी0 एन0 के संचालक रामनिवास पाल निवासी 402 चतुर्थ तल नंदनी आपर्टमेंट मुरार रोड ग्वालियर, एम0डी0 अशोक पाल निवासी 402 चतुर्थ तल नंदनी आपर्टमेंट मुरार रोड ग्वालियर, ब्रान्च मैंनेजर राजेन्द्र कार्तिक निवासी पुरानी डिण्डौंरी झुरकी टोला, कार्यकर्त्ता दुर्गेश नंदा निवासी मण्डला, कैलाश साहू निवासी मण्डला के मिलकर धोखाधडी करते हुये उक्त ब्रान्च को बंद कर करीब 02 करोड रूपये की राशि गबन कर दिये है और जमा की गई राशि व दोगुनी राशि नही दे रहे है । पीड़ितों मि शिकायत पर शहपुरा पुलिस ने मामलें में सघनता से जांच की गई, विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया है।