डिंडौरी न्यूज़ । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडौरी के मार्गदर्शन में 20 अगस्त 2025 को जिला जेल डिंडौरी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गिरजेश कुमार सनोडिया एवं न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडौरी श्री आशीष केशरवानी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर एवं विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया तथा बंदियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनके प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को पैरोल, प्री-बारगेनिंग, रिमिशन, जेल बंदियों के अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 2015 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य प्रत्येक बंदी को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो।
जागरूकता शिविर में मौजूद बंदियों ने गंभीरता से सभी जानकारियां सुनी और विधिक अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आत्मसात किया। अधिकारियों ने बंदियों को यह भी आश्वासन दिया कि यदि किसी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री लव सिंह काटिया, पैरालीगल वालेंटियर्स धरम सिंह राजपूत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ भी उपस्थित रहा। शिविर के अंत में जेल प्रशासन एवं उपस्थित अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह संकल्प लिया कि प्रत्येक बंदी को उसके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
यह विधिक जागरूकता शिविर न केवल बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने का माध्यम बना, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी मजबूत करने का एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।