डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपुर अंतर्गत पदस्थ पटवारी श्री भूपेन्द्र कुशराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक श्री शेख हसन, निवासी ग्राम निघोरी द्वारा जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम भानपुर रैयत की संशोधन पंजी क्रमांक-11 के प्रस्ताव क्रमांक-26 में नामांतरण संबंधी आदेश दिनांक 05 मार्च 2013 को पारित किया गया था। इसके बावजूद संबंधित राजस्व अभिलेखों का दुरुस्तीकरण लंबे समय तक नहीं किया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने पाया कि संबंधित पटवारी द्वारा अभिलेखों के संधारण एवं अद्यतन करने में घोर लापरवाही बरती गई है। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए पटवारी श्री भूपेन्द्र कुशराम, हल्का क्रमांक 105 एवं 106, राजस्व निरीक्षक मंडल अमरपुर, तहसील डिंडौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र, आरोपों का विवरण एवं साक्ष्य सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।










