भोपाल| मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
जारी आदेश में बताया गया है कि स्थानांतरण की अवधि 7 जून 2025 से 16 जून 2025 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), लिपिकीय संवर्ग तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत सरकारी सेवकों का स्थानांतरण किया जाएगा। जिला स्तर पर यह कार्य कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री की अनुमति उपरांत किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से जारी होंगे आदेश
स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन “एडुकेशन पोर्टल 3.0” के माध्यम से की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित अनुमोदन के उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश जारी करेंगे। किसी भी स्थिति में मैनुअल आदेश मान्य नहीं होंगे।
यह निर्देश भी दिए गए हैं:
10 या उससे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
31 मई 2025 को 1 वर्ष से कम सेवा शेष वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा।
नव नियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण केवल विशिष्ट विद्यालयों (जैसे- उत्कृष्ट, मॉडल, संवीक्षा विद्यालय) में ही किया जाएगा।
ऐसे शिक्षक जिनका एक वर्ष से कम का कार्यकाल शेष है, उन्हें प्रशासनिक स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा।
राज्य स्तर पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशासनिक स्थानांतरण जिला स्तर पर किया गया है, उन्हें पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह आदेश उप सचिव कमल सोलंकी द्वारा हस्ताक्षरित है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।