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चौरा माल स्कूल में शिक्षक की मनमानी पर कलेक्टर की कार्रवाई, शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित

एडीटर: Chetram Rajpoot October 31, 2026

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– औचक निरीक्षण में 35 दर्ज विद्यार्थियों में मिले महज 20, नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण भी नहीं

– शराब के नशे में स्कूल आने की भी शिकायत, सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज

डिंडौरी न्यूज । जिले की शैक्षणिक व्यवस्था में लापरवाही और शिक्षकों की मनमानी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने शनिवार, 31 अक्टूबर को विकासखंड डिंडौरी अंतर्गत चौरा माल स्थित प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय की व्यवस्थाओं में गंभीर अनियमितताएं सामने आने और शिक्षक की नियमित अनुपस्थिति की शिकायत मिलने पर प्राथमिक शाला के शिक्षक कमल सिंह मरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।

– 35 दर्ज विद्यार्थियों में मिले केवल 20, पुस्तकों का वितरण भी नहीं

निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। जारी निलंबन आदेश के अनुसार, विद्यालय में कुल 35 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज है, लेकिन निरीक्षण के समय मात्र 20 विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। इसके अलावा विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी नहीं किया गया था। विद्यालय में पाई गई इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

– शिक्षक पर नियमित अनुपस्थिति और नशे में स्कूल आने के आरोप

निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक कमल सिंह मरावी नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं। विद्यार्थियों द्वारा यह भी बताया गया कि शिक्षक शराब के नशे में विद्यालय आते हैं। निरीक्षण के दौरान भी शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय स्तर पर भी शिक्षक की अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

– सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत निलंबन

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) डिंडौरी द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में शिक्षक कमल सिंह मरावी के कृत्य को शासकीय सेवक के रूप में अशोभनीय आचरण बताते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई योग्य माना गया है। वहीं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय डिंडौरी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

– दो विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने चौरा माल स्थित दो प्राथमिक शालाओं का औचक निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता और मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई-लिखाई की स्थिति जानी और शिक्षकों को नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों में स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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