डिंडौरी न्यूज़। मीडिया सेल प्रभारीएवं अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर में दर्ज अप0क्र0 428/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 82/2023 के आरोपी प्रदीप उर्फ बंटू पिता शिवराजी बनवासी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम चौरा पुलिस चौकी अमरपुर द्वारा लड़ाई करने के दौरान मृतक के द्वारा बीच-बचाव करने पर गुप्तांग एवं गला दबाकर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश , द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
– यह हैं पूरा मामला
मृतक के पिता ने थाना उपस्थित होकर बताया कि मै ग्राम रामगढ़ का रहने वाला हूं खेती मजदूरी का काम करता हूँ कि दिनांक 11/09/23 के सुबह 09 बजे करीबन मैं अपने घर में ही था, तभी मेरे पड़ोस में रहने वाला बन्टू उर्फ प्रदीप अपने बहन व अपने पिता को मारपीट कर रहा था, मारपीट करते देखकर मेरे लड़का बीच बचाव करने गया तो बन्टू उर्फ प्रदीप बनवासी मेरे लड़का का गुप्तांग व गला दबा दिया जिससे मेरा लड़का बेहोश होकर वही गिर गया, वहां उपस्थित लोग उठाकर घर में ले गए थोड़ी देर बाद लड़का का मृत्यु हो गया मेरा लड़का की मृत्यु बन्टू उर्फ प्रदीप बनवासी के द्वारा गुप्तांग व गला दबाने की कारण हुई है रिपोर्ट करने चौकी आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर जाँच में लिया गया ।
उक्त मामले में थाना समनापुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।