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विकासखण्ड समनापुर की ग्राम पंचायत अण्डई सीमा के भीतर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी

Dindori News |  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत) सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. भोपाल द्वारा दिनांक 15/11/2024 को पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन 2024 (उत्तराई) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जिलें में विकासखण्ड खण्ड समनापुर की ग्राम पंचायत अण्डई में सरपंच पद निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत अण्डई क्षेत्रान्तर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
      उप निर्वाचन 2024 (उत्तराई) की निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आमसभाओं एवं नुक्कड सभाओं का आयोजन किया जावेगा, जिनमें जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर शस्त्रों के दुरूपयोग की कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका भी है।
     अतएव ऐसी परिस्थियों के निवारण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डिण्डौरी जिलें की विकासखण्ड समनापुर की ग्राम पंचायत अण्डई की सीमा के भीतर निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए, कानून व्यवस्था, लोक परिशांति, आपसी सद्भाव बनाये रखने के लिए जनहित में अस्त्र शस्त्रों, घातक हथियारों/पदार्थो विस्फोटकों तथा आम संभाओं, जूलूसों के परिपेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु तत्काल आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने जिले के विकासखण्ड समनापुर की ग्राम पंचायत अण्डई सीमा के भीतर यह प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार (जैसे तलवार, फरसा, बल्लम भाला, छुरी, कटार, गुप्ती, आदि) एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर चलेगा, न उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेग और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा। आगन्तुकों के स्वागत, उत्सव एवं समारोह में किये जाने वाले हवाः हर्षफायर भी वर्जित रहेगें। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखों का संग्रहण करेगा, न उनका निर्माण करेगा, न परिवहन करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा।कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर) की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नही निकालेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की (सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर) पूर्व अनुमति प्राप्त किये। तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-शस्त्रों का परिवहन नहीं करेगा। (इनमें ल के सरिया, हॉकी स्टिक, लोहे की जंजीरें, पाईप एयरगन इत्यादि भी सम्मिलित है।)
परन्तु यह प्रतिबन्धात्मक आदेश सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगे पुलिस एवं अन्य शासर्व बल पर प्रभावशील नही होगा। विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गयी कटार पर प्रभावशील नहीं होगा। चूकि जिलें में विकासखण्ड खण्ड समनापुर की ग्राम पंचायत अण्डई में सरपंच पद निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसी परिस्थियों विद्यमान है, जिनके निवारण हेतु तत्काल प्रभाव से उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है, ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज दिनांक से 09/12/2024 तक डिण्डौरी जिले की संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों के भीतर प्रभावशील रहेगा।
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Chetram Rajpoot

वर्ष 2010 से जमीनी स्तर पर खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, भेदभाव से परे न्याय, समानता, भाईचारा के बुनियादी उसूलों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन - प्रशासन तक पहुंचाने प्रतिबद्ध हैं।

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