डिंडौरी न्यूज। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आदेश जारी किया है । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों पर कड़े प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू कर दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक की परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ अनाधिकृत रूप से एकत्र होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
कोलाहल पर पाबंदी केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की नारेबाजी, शोर-शराबा या ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जैसे लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड बॉक्स) का उपयोग वर्जित है । नियमों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम 1985 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। आदेश उन शासकीय सेवकों, मजिस्ट्रेटों और पुलिस बल के सदस्यों पर लागू नहीं होगा जो अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
– प्रचार-प्रसार और अनुपालन की जिम्मेदारी तय
आदेश के प्रभावी पालन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों और कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायतों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं । साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।








