डिंडौरी न्यूज । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी ने पत्नी की हत्या के एक गंभीर प्रकरण में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना समनापुर अंतर्गत अपराध क्रमांक 213/2024, सत्र प्रकरण क्रमांक 61/2024 में सुनाया गया।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने आरोपी जोहन सिंह पिता बसोर सिंह धुर्वे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमदरीटोला, थाना समनापुर, जिला डिण्डौरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने के आदेश भी दिए गए हैं।
– यह हैं पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 29 अप्रैल 2024 की है। दोपहर लगभग 1:30 बजे ग्राम अमरपुर-अमदरी के कोटवार को सूचना प्राप्त हुई कि भगवंता धुर्वे के खेत में अमदरीटोला निवासी गंदिया बाई धुर्वे का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही कोटवार मौके पर पहुंचा, जहां खेत की मेड़ किनारे बेर के पेड़ के नीचे महिला का शव पड़ा मिला। शव पर गंभीर चोटों के स्पष्ट निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका प्रबल हुई।
– पुत्र की सूचना से खुला मामला
मृतिका के पुत्र ने पुलिस को बताया कि उसके पिता जोहन सिंह ने सुबह उससे कहा था कि उसकी मां रात से घर नहीं लौटी है और खेत की ओर जाकर देखने को कहा। जब पुत्र खेत पहुंचा तो उसने अपनी मां को मृत अवस्था में देखा। इसके बाद तत्काल पुलिस चौकी अमरपुर में सूचना दी गई।
– जांच और न्यायिक प्रक्रिया
पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया गया और विस्तृत विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया।







