Dindori News,डिंडौरी न्यूज। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया के सचिव को नियम विरूद्ध निर्माण कार्य कराना और फर्जी मस्टर रोल से भुगतान करने पर जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार राठौर ने सख्त रुख अपनाते हुए निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा का पत्र क्रमांक/जं/पंचायत/का/2025/243 शहपुरा, दिनांक 14.05.2025 में लेख किया गया है कि श्री किशन लाल झारिया, सचिव, ग्राम पंचायत गुरैया के द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत योजना गैबियन स्ट्रक्चर जिसकी स्वीकृति लागत राशि रूपये 5.08 लाख थी। जिसमें मस्टर रोल पर राशि रूपये 57450/- भुगतान किया गया। निर्माण कार्य के तकनीकी प्रतिवेदन में कार्य स्थल पर निर्माण नहीं पाया गया। जिसकी जांच श्री आर के सलवार, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं उपयंत्री सौरभ परोहा, द्वारा की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में किशन लाल झारिया, सचिव, ग्राम पंचायत गुरैया के विरूद्ध मस्टर रोल जारी कर भुगतान किया गया। निर्माण कार्य स्थल पर कार्य नहीं पाया गया है।
किशन लाल झारिया के द्वारा ग्राम पंचायत गुरैया में 5 वें राज्य वित्त आयोग मद से स्वागत द्वार का भुगतान नियम विरूद्ध किया गया है, ग्राम पंचायत में प्रचलित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य स्थल पर कार्य नहीं पाया गया है एवं तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किये जाने की क्रियावली विसंगत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक 243 दिनांक 14.05.2025 में ग्राम पंचायत गुरैया के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
तत्संबंध में किशन लाल झारिया के विरूद्ध कारण बताओ पत्र क्रमांक 4932, दिनांक 02.06.2025 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर 03 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु किशन लाल शरिया के द्वारा आज दिनांक तक अनुज्ञप्त स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर किशन लाल झारिया को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4985 दिनांक 05.06.2025 से स्मरण पत्र जारी करने के उपरांत भी किशन लाल झारिया के द्वारा कोई जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
किशन लाल झारिया, सचिव, ग्राम पंचायत गुरैया, जनपद पंचायत शहपुरा के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में की गई लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशों की अवहेलना किया जाना म.प्र.प्रशासनिक सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा का पत्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत गुरैया में विकास कार्यों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किशन लाल झारिया, सचिव, ग्राम पंचायत गुरैया, जनपद पंचायत शहपुरा को शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि में सचिव को जनपद पंचायत शहपुरा में अटैच किया गया है।