डिंडौरी न्यूज। ग्राम पंचायत कसईसोंढा, जनपद पंचायत डिण्डौरी में आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में स्वीकृत सी.सी. रोड निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता के मामले में पूर्व सरपंच श्री नोखेलाल परस्ते के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
प्राथमिक शाला भवन से अनुसुईया के घर तक नीचे टोला तक सी.सी. रोड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके विरुद्ध 7 लाख रुपये का आहरण किया गया। जांच एवं मूल्यांकन में मात्र 1.70 लाख रुपये का निर्माण कार्य कराया जाना पाया गया। इस प्रकार 5.30 लाख रुपये की राशि का नियम विरुद्ध आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने का मामला सामने आया।
प्रकरण में पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत देयता निर्धारण की कार्रवाई की गई। आदेश दिनांक 26 मई 2025 के अनुसार पूर्व सचिव के हिस्से की 2.65 लाख रुपये की राशि 14 फरवरी 2025 को शासन कोष में जमा कर दी गई। वहीं पूर्व सरपंच श्री नोखेलाल परस्ते से 2.65 लाख रुपये की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण क्रमांक 304/2025-26 पंजीबद्ध किया गया।
पूर्व सरपंच को राशि जमा करने के लिए पर्याप्त एवं युक्तियुक्त समय दिए जाने के बावजूद निर्धारित राशि जमा नहीं की गई। विचारण के उपरांत 29 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश पारित करते हुए 15 दिवस के भीतर 2.65 लाख रुपये शासन कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद पूर्व सरपंच द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराई गई।
राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अब संबंधित अधिकारी को श्री नोखेलाल परस्ते को अपनी अभिरक्षा में लेकर, पकड़े जाने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के लिए कारावास में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
