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मनरेगा में धांधली करने वाले उपयंत्री पर बड़ी कार्रवाई : जिला पंचायत CEO ने किया बर्खास्त

एडीटर: Chetram Rajpoot May 29, 2026

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डिंडौरी न्यूज। शुक्रवार को जिला पंचायत सी ई ओ दिव्यांशु चौधरी ने डिंडोरी जनपद में पदस्थ संविदा इंजीनियर के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामले में संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है । जिला स्तरीय कमेटी की जांच में उपयंत्री पर कुल 9,96,449 रुपये की वित्तीय अनियमितता साबित हुई है ।

– निजी भूमियों पर बना दिए तीन परकुलेशन टैंक

विभागीय आदेश के अनुसार, उपयंत्री धूमकेती ने मनरेगा के नियमों को ताक पर रखकर ग्राम पंचायत पौण्डी माल और नयेगांव रैयत में 27.95 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत तीन परकुलेशन टैंकों का निर्माण शासकीय भूमि के बजाय ग्रामीणों की निजी स्वामित्व वाली जमीनों पर करवा दिया । इस मामले में उनसे 5,59,000 रुपये की वसूली योग्य राशि तय की गई है ।

– बिना काम कराए निकाली राशि, सीसी रोड में भी हेराफेरी

इसके अलावा, ग्राम पंचायत पड़रियाकला में नाला विस्तारीकरण कार्य के दौरान वर्षाकाल में मजदूरों के नाम पर बिना कार्य कराए नियम विरुद्ध तरीके से राशि का आहरण किया गया, जिसमें न्यायालय विहित प्राधिकारी द्वारा 2,23,388 रुपये की देयता निर्धारित की गई थी । वहीं, ग्राम पंचायत पौण्डी माल में 272 मीटर सीसी रोड की जगह सिर्फ 218 मीटर सड़क का निर्माण कराया गया और कागजों पर पूरी लंबाई का मूल्यांकन कर 1,98,529 रुपये की अतिरिक्त राशि निकालने का प्रस्ताव किया गया था ।

– लापरवाही पर गिरी गाज

प्रशासन द्वारा उपयंत्री को कार्यप्रणाली में सुधार करने और समीक्षा बैठकों में समय-समय पर पर्याप्त अवसर दिए गए थे । 16 फरवरी 2026 को जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ का जो जवाब उपयंत्री ने दिया, वह पूरी तरह असंतोषजनक पाया गया । इसके बाद म.प्र. संविदा सेवा नियम 2023 और नवीन सेवा शर्त निर्देश-2025 के प्रावधानों के तहत जिला पंचायत सीईओ ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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