भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय एवं समग्र शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय परिसरों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय परिसर में चोरी, तोड़फोड़ अथवा विद्यालयीन परिसंपत्तियों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित निकटस्थ थाने में देना अनिवार्य होगा।
यह निर्देश मानव अधिकार आयोग के प्रकरण क्रमांक 25395/5 भोपाल/12 में की गई अनुशंसा के पालन में जारी किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश के अपर परियोजना संचालक द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में विद्यालयों में चोरी, ताला टूटने, दरवाजे क्षतिग्रस्त होने तथा स्कूल परिसरों के दुरुपयोग जैसी घटनाओं की सूचना समय पर पुलिस को नहीं दी जाती, जो अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों की संपत्ति सार्वजनिक संसाधन हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित संस्था प्रमुखों एवं स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत पुलिस में सूचना दर्ज कराई जाए, ताकि दोषियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके और विद्यालय परिसंपत्तियों की सुरक्षा बनी रहे।
समग्र शिक्षा अभियान के अपर परियोजना संचालक नन्दा भालवे कुशरे द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय एवं सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को भी सूचनाार्थ भेजी गई है। इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में विद्यालय सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़ गई है और अब लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही हैं।









