– 4 हजार रुपये जुर्माना
डिंडौरी न्यूज । जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह फैसला अवैध खनन के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गाड़ासरई, जिला डिंडौरी में दर्ज अपराध क्रमांक 100/2017 के तहत आरोपी रूप सिंह टेकाम (28 वर्ष), निवासी ग्राम धवाडोगरी, के विरुद्ध अवैध रूप से रेत (बालू) चोरी एवं परिवहन का मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कमला उईके, जिला डिंडौरी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष का साधारण कारावास सुनाया। इसके साथ ही मोटर यान अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में कुल 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
– क्या है पूरा मामला?
घटना दिनांक 28 मई 2017 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में नर्मदा नदी से अवैध रूप से रेत लोड कर बरसोद की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बरसोद प्राथमिक शाला के पास नाकाबंदी की।
सुबह लगभग 8:55 बजे संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की गई, जिसमें रेत (बालू) लदी पाई गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रूप सिंह टेकाम बताया, जबकि साथ बैठे व्यक्ति ने स्वयं को ट्रैक्टर मालिक प्रीतम सिंह टेकाम बताया। जांच के दौरान जब वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, तो आरोपी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि रेत नर्मदा नदी से अवैध रूप से लोड कर बिक्री हेतु ले जाई जा रही थी।











