मध्यप्रदेश शासन ने शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान देने का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस आदेश से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जारी आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक, जो 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे पहले इन शिक्षकों को क्रमोन्नति योजना के तहत 12, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाता रहा है।

अब 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें चौथे स्तर का वेतनमान दिया जाएगा, जो सातवें वेतनमान के अनुसार निर्धारित रहेगा। आदेश में विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग ग्रेड पे और वेतनमान का भी उल्लेख किया गया है। सहायक शिक्षकों को लेवल-12 तथा शिक्षकों को लेवल-14 के अंतर्गत वेतनमान का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील माना जाएगा। साथ ही, इसके लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से जारी किया गया है और इसे प्रदेशभर के सभी संबंधित विभागों, कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।








