डिंडौरी न्यूज। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में बढ़ती गर्मी एवं जल संकट को देखते हुए डिंडौरी को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के नवीन नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद अवैध खनन की सूचना देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा विशेष पहल की गई है।
इसी क्रम में ग्राम अमरपुर निवासी परिवर्तित नाम श्री मुकेश कुमार द्वारा बिना अनुमति के नलकूप खनन की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त जांच की गई, जिसमें मामला सत्य पाया गया। इस सराहनीय पहल के लिए कलेक्टर द्वारा परिवर्तित नाम श्री मुकेश कुमार को एक हजार रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जिले में कहीं भी अवैध रूप से नलकूप खनन किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें, ताकि संबंधित व्यक्तियों एवं कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड अमरपुर के ग्राम पिपरिया छिन्दा टोला में श्री महेन्द्र वास्पे की निजी भूमि पर बिना अनुमति के बोर मशीन (वाहन क्रमांक केए 01 एएफ 8655) द्वारा 17 मार्च 2026 को नलकूप खनन किया जा रहा था। लगभग 40 फीट खुदाई के बाद मशीन संचालक मौके से फरार हो गया। इस मामले में पीएचई विभाग द्वारा संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। भूमि स्वामी ने बताया कि कृषि विभाग को आवेदन दिया गया है परन्तु नलकूप खनन से संबंधित राजस्व विभाग से कोई वैध अनुमति दस्तावेज नहीं दिया गया।
इसी प्रकार 19 मार्च 2026 को विकासखंड अमरपुर के वनग्राम झरना घुघरी में श्री हीरा सिंह की वन अधिकार भूमि पर वाहन क्रमांक केए 59 एमओ 249 एवं केए 01 एमएफ 6559 के माध्यम से अवैध रूप से नलकूप खनन करते हुए पाया गया। इस पर वन विभाग की टीम के द्वारा पुलिस चौकी अमरपुर में प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अवैध नलकूप खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।








