डिंडौरी न्यूज। जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) दिव्यांशु चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत सुंदरपुर में सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच और तत्कालीन सचिव से कुल 3 लाख 99 हजार 800 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत समनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सुंदरपुर में बिछिया मेन रोड से प्राथमिक शाला भवन सुंदरपुर तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2021-22 और 2024-25 में दो बार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई, जबकि सड़क का निर्माण केवल एक बार ही कराया गया था। इसके बावजूद दस्तावेजों में दो बार निर्माण दर्शाकर शासकीय राशि का भुगतान किए जाने की पुष्टि हुई।
जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में सीसी रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क निर्माण के लिए पंचायत द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन में सड़क की लंबाई 134 मीटर दर्शाई गई, जबकि मौके पर माप में सड़क की लंबाई लगभग 110 मीटर ही पाई गई। इस प्रकार लगभग 24 मीटर कम सड़क निर्माण होने के बावजूद पूर्ण भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई।
जांच दल को निर्माण कार्य का पूर्ण मूल्यांकन भी उपलब्ध नहीं कराया गया। दस्तावेजों के परीक्षण में पाया गया कि सड़क निर्माण के नाम पर 3,99,800 रुपये का भुगतान नियमों के विपरीत किया गया, जिसे शासकीय राशि का दुरुपयोग माना गया।
प्रकरण में पूर्व सरपंच सतेंद्र धुर्वे और तत्कालीन सचिव नारायण सिंह बघेल को नोटिस जारी कर कई बार सुनवाई का अवसर दिया गया। 26 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026, 8 जनवरी 2026, 16 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 को सुनवाई की तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन आरोपियों द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
इसके बाद विहित प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों के विरुद्ध वसूली का आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार पूर्व सरपंच सतेंद्र धुर्वे से 1,99,900 रुपये और तत्कालीन सचिव नारायण सिंह बेलेट से 1,99,900 रुपये, इस प्रकार कुल 3,99,800 रुपये की राशि ग्राम पंचायत सुंदरपुर के पक्ष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।







