डिंडौरी न्यूज। करीब 9 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी से जुड़े मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी की अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है,अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुष्पकुमार प्रधान, सहायक ग्रेड-1, जिला परिवहन कार्यालय डिंडौरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 38/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 61(2), 238(सी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(सी) के अंतर्गत आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश द्वारा मामला दर्ज किया गया है।
अभियोजन के अनुसार, संजय केशवानी और साधना केशवानी के नाम पर दर्ज लगभग 16 यात्री वाहनों पर वर्ष 2006 से 2026 के बीच टैक्स वसूली के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद संबंधित वाहनों का टैक्स जमा नहीं किया गया।
आरोप है कि जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 पुष्पकुमार प्रधान ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बकाया टैक्स से संबंधित मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें गुम या नष्ट कर दिया।
इस कृत्य के कारण शासन को करीब 9 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति होने का आरोप है।
मामले में आरोपी पुष्पकुमार प्रधान ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, डिंडौरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।न्यायालय के इस फैसले के बाद मामले में जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।







