डिंडौरी न्यूज। डिंडौरी जिले के थाना समनापुर क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण, दुष्कर्म एवं लैंगिक उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन जिला डिंडौरी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना समनापुर में वर्ष 2024 में दर्ज अपराध क्रमांक 474/2024 के तहत आरोपी अनिल सोनवानी (उम्र 20 वर्ष), निवासी ग्राम खरगहना, जिला डिंडौरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण के अनुसार, दिनांक 21 नवंबर 2024 को आरोपी ने 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा से बहला-फुसलाकर ले गया।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने बालिका को एक स्थान पर रोके रखा और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म एवं लैंगिक हमला किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), कमलेश कुमार सोनी, जिला डिंडौरी की अदालत में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के उपरांत आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया।
न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 5(आई)/6 के अंतर्गत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य धाराओं में भी पृथक-पृथक कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं विधि अनुसार लागू रहेंगी।







