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Dindori News: हाईकोर्ट के आदेश पर शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

एडीटर: Chetram Rajpoot October 31, 2025

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– उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई

डिंडौरी न्यूज । एमपी उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 24431/2025 में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2025 के अनुपालन में शुक्रवार को प्रशासन द्वारा ग्राम किरंगी उर्फ प्रतापगढ़, जनपद करंजिया में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार आवेदक रधुराज बंजारा पिता सुक्खू बंजारा द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर दुकान बनाई गई थी। पूर्व में नायब तहसीलदार करंजिया द्वारा रा.प्र.क्र. 0034 दिनांक 15 मई 2025 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरुद्ध अतिक्रमणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

माननीय न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग श्री रामबाबू देवांगन के निर्देशन में आज कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में नायब तहसीलदार करंजिया श्री शैलेश गौड़, थाना प्रभारी करंजिया श्री नरेंद्र पाल, थाना प्रभारी समनापुर श्री हरिशंकर तिवारी, पटवारी संतोष झारिया, विकास श्रीवास, गनपतिया मरावी, शैलेन्द्र सिंह मार्को, नंदकुमार परस्ते, रितेश कुलश, नीलेश गुप्ता, अक्षय रावत, सुशील वर्मा एवं हल्का पटवारी रवि सिसोदिया सहित राजस्व अमला एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।

कार्रवाई के दौरान ग्राम किरंगी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.80 लाख रुपये है। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन एवं अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त रुख के तहत की गई।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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