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डिंडौरी न्यायालय का फैसला : दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

एडीटर: Chetram Rajpoot September 19, 2025

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डिंडौरी। जिला न्यायालय डिंडौरी ने बलात्कार के गंभीर मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 63/2025 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2025 में आरोपी गणेश कुमार (25) पिता महेश सिंह तेकाम और दिलीप (37) पिता पतिराम कुशराम, दोनों निवासी थाना शाहपुर क्षेत्र पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(1) के तहत मामला दर्ज था।

– ये है पूरा मामला

17 फरवरी 2025 की शाम पीड़िता खेत से लौट रही थी, तभी गांव के तालाब के पास आरोपियों ने उसे रोककर जबरन पकड़ लिया। गणेश ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी दिलीप भी कोशिश कर रहा था, किंतु पीड़िता भागने में सफल रही। घायल अवस्था में उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद थाना शाहपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई।

मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार कौशल की अदालत में हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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