डिंडौरी न्यूज़ । रिश्तों को कलंकित करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना में डिंडौरी के बजाग थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुर ने बहू को ही हवस का शिकार बनाया। बहू की शिकायत और साहस के बाद आरोपी ससुर को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बताया गया कि शादी के कुछ दिन बाद ही जब पति मजदूरी के लिए बाहर जाता था, तो आरोपी लामू लाल बहू के कमरे में घुसकर जबरन उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म करता और धमकाता कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा।
पीड़िता ने बताया कि उसने डर के मारे चुप्पी साध ली थी, लेकिन आरोपी की दरिंदगी बढ़ती गई। आखिरकार जुलाई 2022 में जब उसने फिर वही घिनौना कृत्य किया, तो बहू ने सारी बात अपने पति को बता दी और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा के मुताबिक, अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य और तर्क पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादंवि की धारा 376(2)(N) के तहत 10 साल कठोर कारावास और जुर्माना, तथा धारा 506(2) के तहत अतिरिक्त सजा सुनाई।