भोपाल न्यूज़ । जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिए हैं जिन्होंने अपनी नियुक्ति की तिथि (Date of Joining) से 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण नहीं की है। यह निर्णय विभागीय नीति के तहत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि परीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण अनुमन्य नहीं है।
जिला स्तर पर स्थानांतरित किए गए ऐसे समस्त शिक्षकों के आदेश अब निरस्त माने जाएंगे। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे शिक्षकों को पुनः वर्तमान पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण कराएं। यह आदेश आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा से जारी किया गया है।
इस आदेश की प्रति राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों व जिलों को भेजी गई है जिसमें विशेष रूप से कलेक्टर, जिला संयोजक, सहायक आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों को इस पर तत्काल अमल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण न करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण अमान्य। जिला स्तर पर जारी सभी ऐसे आदेश निरस्त संबंधित शिक्षकों को वर्तमान संस्था में पुनः कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश।