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MP News अब अस्पताल से छुट्टी से पहले जारी होगा नवजात का जन्म प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश सरकार का निर्देश

akvlive.in

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भोपाल। मध्यप्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा एक अहम आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टरों और अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया गया है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

यह आदेश भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय के 12 जून 2025 के परिपत्र के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के मामलों में तत्काल जन्म पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर दिया गया है।

विभाग का मानना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिक सेवाओं की नींव है और इसके विलंब से आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। इसीलिए अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रजिस्ट्रार को समय रहते जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि 50% से अधिक जन्म अस्पताल में ही पंजीकृत हों।

आदेश में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार को अस्पताल से समन्वय कर जन्म होते ही उसका पंजीकरण करें और प्रमाण पत्र तुरंत जारी करें ताकि जनसांख्यिकी आंकड़े भी मजबूत हों और नागरिकों को सुविधा मिले।