Dindori News, डिंडौरी न्यूज़, 06 फरवरी, 2025। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने जिले में सडक दुर्घटनाओं को कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से समस्त यात्री एवं मालयान वाहनों के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का पालन सुनिश्चित के लिए निर्देश जारी किए। जारी आदेशानुसार
वाहन का वैध पंजीयन, वैद्य बीमा, वैद्य फिटनेस प्रमाण पत्र, समस्त व्यावसायिक वाहनों का वैध परमिट, वैध पीयूसी पत्र, यात्री वाहनों में सुचारू रूप से संचालित आपातकालीन द्वार, यात्री बसों में वीएलटीडी एवं पैनिक बटन लगे होना चाहिए। वाहनों में मानक अनुसार गति नियंत्रण यंत्र (एसएलडी) लगा होना चाहिए। आदेश में यात्री वाहनों के लिए अग्निशमन यंत्र की सुविधा, वाहन चालकों का वैध लाइसेंस, यात्री वाहनों में चालक / परिचालकों की निर्धारित वर्दी, यात्री वाहनों में प्राथमिक उपचार किट सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए
साथ ही यात्री एवं मालयान वाहनों निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री एवं माल का परिवहन न करने, समस्त प्रकार के वाहनों का निर्धारित गति सीमा में ही संचालन, समस्त व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप, यात्री बसों में महिलाओं एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीट, यात्री बसों में किराया सूची चार्ट, दो पहिया वाहन चालक हेलमेट, चार पहिया चालक सीटबेल्ट लगाकर ही वाहन का संचालन करना समेत समस्त प्रकार के वाहन चालकों के लिए यातायात सकेंतों / नियमों का पालन करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए।
निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस विभाग, यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग लगातार जांच करते रहेंगे। यदि वाहन स्वामी एव चालक उपरोक्त मापदण्डों का पालन नही करते हैं तो परिवहन विभाग के तहत दण्डनीय अपराधो में वर्णित की गई आवश्यक कार्यवाही रकम प्रशमन करने के लिए जमा की जाएगी।