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सीएमएचओ डॉक्टर रमेश मरावी, सिविल सर्जन समेत 04 को कलेक्टर हर्ष सिंह ने जारी किया कारण बताओ नोटिस 

जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के जूस के पैकेट की जिला चिकित्सालय में खरीदी, उनका संधारण, उनका पर्यवेक्षण और रक्तदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के संबंध में 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है।

डिंडौरी न्यूज़। कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिला सीएमएचओ डॉ रमेश मरावी,जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉ अजय राज, फूड सेफ्टी ऑफिसर श्रीमती प्रभा तेकाम,लैब टेक्निशियन जिला चिकित्सालय श्री मोहसीन परवेज मंसूरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।इसके लिए अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया है,जानकारी के अनुसार 13-09-2024 को शाम 04:00 बजे अधिवक्ता आरती चंदेल निवासी करंजिया के द्वारा रक्तदान किये जाने के बाद जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से जूस का पैकेट दिया था।

जिसे आरती चंदेल द्वारा ग्रहण न किया जाकर उनसे साथी पवन बर्मन पिता गुलाब बर्मन उम्र 30 वर्ष निवासी देवरा द्वारा सेवन किया गया। उक्त जूस के सेवन के उपरांत पवन बर्मन के पेट में गैस, सीने में दर्द एवं जलन महसूस हुई जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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उक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर नायब तहसीलदार डिण्डौरी से जाँच कराई गई। जिसमें पाया गया कि जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ब्लड बैंक में रक्तदान उपरांत Tropicana mixed fruit Delight के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहें है। उक्त की जाँच में पाया गया कि उक्त पैकेटों पर MRP, USP, BATCH NO., MFD, USED BY की तिथियाँ/अंक अंकित नहीं है। इस प्रकार के कुल 44 पैकेट ब्लड बैंक के स्टोर में पाए गए है। साथ ही इसी प्रकार के 9 पैकेट उपयोग के उपरांत डस्टबीन में पाए गए है। जो प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के प्रतीत होते है। इस संबंध में कार्यालयीन स्टाफ से मौके पर जानकारी ली गई। परन्तु उपस्थित स्टाफ द्वारा उक्त सामाग्री के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया गया है। साथ ही मौके पर सामाग्री के इंचार्ज लैब टेक्निशियन मोहसिन परवेज मंसूरी, जिला चिकित्सालय के अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहे। मौके पर मोहसिन परवेज मंसूरी से दूरभाष पर संपर्क किया गया, परन्तु जाँच के दौरान तक मौके पर उपस्थित नहीं हुए।
जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के जूस के पैकेट की जिला चिकित्सालय में खरीदी, उनका संधारण, उनका पर्यवेक्षण और रक्तदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के संबंध में 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है।
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Chetram Rajpoot

वर्ष 2010 से जमीनी स्तर पर खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, भेदभाव से परे न्याय, समानता, भाईचारा के बुनियादी उसूलों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन - प्रशासन तक पहुंचाने प्रतिबद्ध हैं।

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