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Dindori News : चरगाँव हल्का में पदस्थ पटवारी जितेन्द्र बड़ोले निलंबित

akvlive.in

Published

डिंडौरी ।  कलेक्टर  विकास मिश्रा ने पटवारी हल्का चरगांव रैयत  जितेन्द्र बड़ोले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के मुताबिक हल्के में समीक्षा के दौरान नक्शा तरमीम के 245 प्रकरणों में से जिले में प्रगति शून्य पाई गई, साथ ही राजस्व के अन्य प्रकरण जैसे- नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली में लापरवाही बरती गई है। जो कि उनके शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इनका कृत्य म.प्र.सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
        अतः इस कृत्य के लिए पटवारी श्री जितेन्द्र बड़ोले को म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल श्री बडोले का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा होगा और इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Chetram Rajpoot

वर्ष 2010 से जमीनी स्तर पर खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, भेदभाव से परे न्याय, समानता, भाईचारा के बुनियादी उसूलों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन - प्रशासन तक पहुंचाने प्रतिबद्ध हैं।

Chetram Rajpoot

वर्ष 2010 से जमीनी स्तर पर खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, भेदभाव से परे न्याय, समानता, भाईचारा के बुनियादी उसूलों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन - प्रशासन तक पहुंचाने प्रतिबद्ध हैं।