डिण्डौरी। बजाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैलवार में 28 जून को वृद्ध की कुल्हाड़ी से हत्या करने का मामला सामने आया था,जिसकी सूचना प्रात: 07:50 बजे शिवकुमार पिता रामप्रसाद मरकाम उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम सैलवार द्वारा दी गई थी, प्रार्थी के ससुर बैशाखु उईके करीबन 10 वर्षों से हमारे साथ रहते है, दिनांक 27/06/2024 को ससुर बैशाखु उईके रात करीब 11:00 बजे पीछे तरफ बरामदे में तखत पर सोये थे, सुबह करीब 4 बजे शिवकुमार निस्तार हेतु बाहर गया था, वापस आकर देखा तो ससुर बैशाखु उईके जिस तखत पर सोये थे जिसके नीचे खून फैला हुआ था, तब फरियादी शिवकुमार खून देखकर परिवारजनों को आवाज लगाया तब उसकी पत्नि व बच्चे उठकर आये एवं पडोस के व्यक्ति भी आ गये, फिर देखे तो बैसाखू का गला कटा हुआ था।
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी । मृतक बैशाखु उईके का जमीनी विवाद अपने परिवार वालों से चल रहा था। उक्त रिपोर्ट पर थाना बजाग द्वारा मर्ग क्र.19/24 धारा 174 जा.फौ. एवं अप.क्र.158/24 धारा 302 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामला गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिन्होने थाना प्रभारी बजाग को टीम गठित कर आरोपी की गिरफतारी करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी बजाग एवं टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रकरण में संदेही रंजीत उइके पिता स्व. इंदर सिंह उइके उम्र 20 वर्ष ग्राम सैलवार को अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ की गई, जिसने बताया कि घटना दिनांक की दरमियानी रात्रि में जमीनी विवाद रंजिस को लेकर मृतक बैशाखु उईके का कुल्हाडी से गला काट कर हत्या को अंजाम देना स्वीकार किया, उक्त आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी को बरामद किया गया है एवं आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है ।
अंधे हत्या मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी बजाग निरी. बी. के. पण्डोरिया, उनि. अशोक तिवारी, सउनि. धनन्जय साहू, सउनि.रमेश कुड़ापे, प्र.आर.305 राघवेन्द्र सिंह , आर.390 पंकज चीचाम एवं स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं ।