होम राज्य मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ क्राइम न्यूज इंटरनेशनल न्यूज कोर्ट न्यूज राजनीति संसदीय संपादकीय अर्थ जगत हेल्थ शिक्षा खेल विज्ञान

पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया तेज: जिलों को आरक्षण रोस्टर सहित रिक्त पदों की जानकारी लेकर भोपाल बुलाया

akvlive.in

Published

– मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव भर्ती की तैयारी अंतिम चरण में, जिलों से मांगी रिक्त पदों की जानकारी

भोपाल । मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए पंचायत राज संचालनालय ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती हेतु जिलेवार 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के अनुसार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों में भोपाल स्थित संचालनालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया “मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें) नियम, 2026” के अंतर्गत की जा रही है। संचालनालय ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अधिकारी तथा पंचायत सचिव स्थापना शाखा के प्रभारी कर्मचारियों को संबंधित दस्तावेजों और रोस्टर रजिस्टर सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

जिलेवार तय की गई तिथियां

संचालनालय द्वारा जिलों को पांच समूहों में बांटते हुए उपस्थित होने की तिथियां निर्धारित की गई हैं—

18 मई 2026 : भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रीवा और सतना।

19 मई 2026 : भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली।

20 मई 2026 : अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, दमोह और पन्ना।

21 मई 2026 : बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, गुना और शिवपुरी।

22 मई 2026 : आगर-मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी।

सभी जिलों को प्रातः 11 बजे पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में उपस्थित होना होगा।

– आरक्षण रोस्टर के पालन पर विशेष जोर

पत्र में उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय रोस्टर पहले से प्रभावशील है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को संशोधित आरक्षण का लाभ 8 मार्च 2019 से तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 2 जुलाई 2019 से लागू माना जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से गणना नहीं की जाएगी।

संचालनालय ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे आरक्षण रोस्टर संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में तैयार कर, 100 बिंदु रोस्टर रजिस्टर सहित प्रस्तुत करें। अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश के बाद प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित ग्राम पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया के जल्द आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं में इस आदेश के बाद उत्साह देखा जा रहा है।

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..