डिंडौरी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिवकुमार कौशल की न्यायालय ने धारा 64(1) बीएनएस में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी चंद्रकांत मरावी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खांम्ही माल बरछा माल थाना शाहपुर जिला डिंडौरी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।
यह है पूरा मामला
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार, डिंडौरी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता आरोपी चंद्रकांत मरावी को लगभग एक वर्ष से जानती थी। 6 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 5 बजे आरोपी चंद्रकांत ने पीड़िता को फोन कर धमकी दी कि वह उसके पास आ जाए अन्यथा वह पीड़िता के घर पर जाकर तमाशा करेगा। भयवश पीड़िता उसके साथ स्कूटी पर रायपुरा नर्मदा नदी के पास गई, जहां आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। इसके बाद आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और कहा कि “अब तुझे जाना है तो जा।”
पीड़िता जब घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे एक अज्ञात युवक मिला जिसने उसे जबरदस्ती कुछ दूर ले जाकर गलत नीयत से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। विरोध करने पर पीड़िता वहां से भाग निकली और भागते समय एक गड्ढे में गिरने से वह बेहोश हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां होश आने पर उसने घटना की जानकारी देते हुए थाना डिंडौरी में एफआईआर दर्ज कराई थी।








