– पुलिस आयुक्त ने जारी किए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
भोपाल। शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों, आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ टिप्पणियों एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 3 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभावशील हो गया है और आगामी दो माह तक लागू रहेगा।
पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक, सामाजिक व जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो व आपत्तिजनक टिप्पणियों का प्रसार किए जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों से शहर की कानून-व्यवस्था, सामाजिक शांति एवं सौहार्द को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार मूल पोस्ट से अधिक भड़काऊ स्थिति कमेंट्स एवं क्रॉस-कमेंट्स के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिससे इंटरनेट पर तथाकथित “सोशल मीडिया वॉर” की स्थिति बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है।


इन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार—कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक अथवा जातिगत भावनाएं भड़काने वाले संदेशों का प्रसार नहीं करेगा।
आपत्तिजनक, उन्माद फैलाने वाले फोटो, वीडियो, ऑडियो या पोस्ट साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
साम्प्रदायिक, धार्मिक या जातिगत द्वेष फैलाने, हिंसा के लिए उकसाने अथवा किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नफरत फैलाने वाले कंटेंट का प्रकाशन निषिद्ध रहेगा। अफवाहों या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने वाले संदेशों का प्रसार नहीं किया जाएगा।
साइबर कैफे पर भी सख्ती
भोपाल शहर की सीमा में संचालित साइबर कैफे संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना वैध पहचान प्रमाण (आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट सेवा उपलब्ध न कराएं। साथ ही सभी उपयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखना, पहचान विवरण सुरक्षित रखना एवं कैफे में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है।
उल्लंघन पर होगी कड़ी सजा
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर शर्तों में छूट ली जा सकती है।
शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील
पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री को साझा न करें तथा शहर की शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है और भोपाल नगर की जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।








