होम राज्य मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़़ क्राइम न्यूज इंटरनेशनल न्यूज कोर्ट न्यूज राजनीति संसदीय संपादकीय अर्थ जगत हेल्थ शिक्षा खेल विज्ञान

गाली-गलौंच और मारपीट करने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा

akvlive.in

Published

– अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर न्यायालय का फैसला

डिंडौरी न्यूज़। सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि थाना शहपुरा अंतर्गत वर्ष 2020 में दर्ज मारपीट एवं गाली-गलौंच के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

मामला थाना शहपुरा के अप0क्र0 184/2020 एवं प्र0क्र0 229/2020 से संबंधित है। आरोपी 1. लखन पिता लल्‍लू बरमैया (54 वर्ष) एवं 2. लल्‍लू झारिया पिता भददू (46 वर्ष) निवासी ग्राम कंचनपुर, थाना शहपुरा, जिला डिंडौरी के विरुद्ध धारा 294, 323, 427, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

– यह है पूरा मामला

फरियादी द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, वह ग्राम कंचनपुर में रहकर खेती किसानी करता है। दिनांक 22 जून 2020 को सुबह करीब 9:30 बजे वह अपने वाड़ी के खेत में धान की फसल देखने गया था, तभी आरोपी लखन बरमैया दो ट्रैक्टर एवं अपने साथियों लल्लू झारिया, संजय दुबे और गोहा झारिया के साथ खेत में आया। लखन ने दावा किया कि जमीन उसकी है और वह दोबारा बोनी करेगा, जिसके बाद आरोपियों ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई शुरू कर दी।

फरियादी द्वारा रोकने पर लखन और लल्लू झारिया ने उसे गाली-गलौंच किया, कॉलर पकड़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, वहीं संजय दुबे और गोहा झारिया ने भी लात-घूंसों से हमला किया, जिससे फरियादी जमीन पर गिर गया। घटना के दौरान उसकी शर्ट फट गई और दाहिने हाथ में चोट आई, साथ ही धान की फसल नष्ट हो गई, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। शोर सुनकर उसके पिता और बेटी मौके पर पहुंचे, तब आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अदालत में चालान प्रस्तुत किया।

न्यायालय का फैसला

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को धारा 324/34 भादंवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..

संबंधित ख़बरें