– अधिवक्ता सम्यक जैन को नोटिस, 22 नवंबर को पक्ष रखने के निर्देश
डिंडोरी। नगर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और इससे उत्पन्न सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी समस्या अब न्यायिक दायरे में पहुंच गई है। इसी विषय पर अधिवक्ता सम्यक जैन द्वारा दायर आवेदन पर प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, लोक उपयोगी लोक अदालत, डिंडोरी ने सुनवाई निर्धारित करते हुए आवेदक को 22 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जारी सूचना पत्र में बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 09 नर्मदागंज सहित नगर के प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर लोक उपयोगी लोक अदालत द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज करते हुए सुनवाई नियत की गई है। पत्र में आवेदक की उपस्थिति को अनिवार्य माना गया है।

– सार्वजनिक सुरक्षा का प्रश्न बना मुद्दे का आधार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर के कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से राहगीरों, विद्यालय जाने वाले बच्चों एवं बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं, वाहन चालकों के लिए सड़क दुर्घटना की आशंका, सार्वजनिक मार्गों एवं बाजार क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही थीं।
नागरिकों द्वारा नगर परिषद को शिकायतें दिए जाने के बाद भी उल्लेखनीय कार्यवाही न होने पर यह मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि लोक उपयोगी लोक अदालत का हस्तक्षेप होने से अब संबंधित विभागों को उत्तरदायित्व तय कर कार्ययोजना प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संभावित रूप से अदालत नगर पालिका प्रशासन से आवारा पशु प्रबंधन की कार्यवाही रिपोर्ट, वैज्ञानिक एवं मानवीय तरीके से नियंत्रण के उपाय, वैक्सीनेशन, नसबंदी एवं शेल्टर सुविधा की स्थिति संबंधी जानकारी मांग सकती है।
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और नगर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित नीति लागू हो सकेगी।







