डिंडौरी न्यूज़।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा विधानसभा क्षेत्र 104 डिंडौरी (अजजा) में बी.एल.ओ. कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने वाले दो प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किए गए हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक श्री ब्रजमोहन वालरे (मतदान केन्द्र क्रमांक 106, सिमरधा वनग्राम) को बी.एल.ओ. कार्य हेतु आदेशित किया गया था, किंतु उन्होंने निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरती, निर्देशों का पालन नहीं किया तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 07.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया। लगातार संपर्क करने के बावजूद उनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए गए, जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य प्रभावित हुआ। यह आचरण म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक श्री मनीराम धुर्वे (मतदान केन्द्र क्रमांक 147, अजगर) को भी बी.एल.ओ. कार्य हेतु नियुक्त किया गया था, परंतु उन्होंने भी निर्देशों की अवहेलना की, कार्य में गंभीर लापरवाही बरती तथा दिनांक 17.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया। बार-बार संपर्क के बावजूद उन्होंने निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जिससे SIR कार्य प्रभावित हुआ। उनका कृत्य भी सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत पाया गया।
प्राप्त प्रतिवेदन व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों शिक्षकों को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री ब्रजमोहन वालरे का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षाधिकारी समनापुर, श्री मनीराम धुर्वे का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड समनापुर निर्धारित किया गया है।
दोनों शिक्षक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं प्राथमिकता वाला दायित्व है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी तथा जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







