MP News, भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। परिषद ने कुल 431.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर जारी की है। यह जानकारी आयुक्त अवि प्रसाद द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2612/MGNREGS-MP/NR-4/2025 में दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में लंबित भुगतानों के लिए 291.28 करोड़ रुपये, तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 139.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि भुगतान के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

जारी दिशा निर्देश में आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि,
– वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी लंबित देयकों (लाइन विभागों को छोड़कर) का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।
– वर्ष 2025-26 के ‘एक वर्षीय मांग के मान’ एवं ‘अन्य मांग संधारण अभियोजन’ के तहत स्वीकृत देयकों का भुगतान प्राथमिकता और FIFO (पहले लंबित, पहले भुगतान) प्रणाली से किया जाएगा।
– SNA-SPARSH प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को सटीक रूप से लागू किया जाए।
– दिशा-निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
यह आदेश प्रदेश के सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जनपद पंचायत सीईओ को भेजा गया है।
राज्य रोजगार गारंटी परिषद के इस निर्णय से मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है और मजदूरों को समय पर मजदूरी के साथ-साथ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भी शीघ्र भुगतान मिल सकेगा।









