डिंडौरी। अवैध संबंध के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का चर्चित मामला सामने आया था, हत्या करने वाले आरोपी पत्नी और प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिवकुमार कौशल की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना शाहपुरा के अपराध क्रमांक 170/2025 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2025 में आरोपी बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम घुंडीसरई थाना शहपुरा और कतिया बाई धुर्वे पति स्व. हेमराज धुर्वे उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिंडौरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1)/3(5), 238(बी) बीएनएस 2023 के तहत आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास एवं 1,000-1,000 रुपये अर्थदंड, साथ ही 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अवैध संबंध के चलते गला दबाकर कर दी हत्या
मामला 13 मार्च 2025 का है, जब ग्राम घुंडीसरई थाना शहपुरा क्षेत्र में आरोपी बसंत सिंह मरावी ने अपनी सह-आरोपी कतिया बाई के साथ मिलकर मृतक की हत्या की साजिश रची थी।
जांच के अनुसार, आरोपी बसंत ने कतिया बाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई थी, जिस पर कतिया बाई ने मना करते हुए कहा कि मृतक हेमराज देख लेगा तो समस्या हो जाएगी। इस बात पर बसंत सिंह को गुस्सा आ गया और उसने कतिया बाई से मृतक के हाथ पकड़ने को कहा। इसके बाद बसंत ने पहले हाथों से और फिर अपनी बेल्ट से मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद बसंत ने शव के सीने पर नमक लगाने की बात कही ताकि शक न हो और यह दिखाया जा सके कि मृतक ने उल्टी की थी। जांच के दौरान पुलिस ने बेल्ट को बरामद कर आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्र किए।
विवेचना के पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह कठोर सजा सुनाई।