मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। विकासखंड मेहंदवानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरसी माल स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक जनूराम धुर्वे शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे, जिससे छोटे बच्चों में भय का माहौल बन गया और स्कूल में हड़कंप मच गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने तत्काल सख्त कार्रवाई की है।
जारी आदेश के अनुसार, जनजातीय कार्य विभाग ने संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक जनूराम धुर्वे, जो एकीकृत माध्यमिक शाला सरमी, विकासखंड मेहंदवानी में पदस्थ हैं, उनका आचरण शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत पाया गया।
दरअसल यह घटना 8 सितंबर 2025 की है, जब शिक्षक जनूराम धुर्वे शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी मेहंदवानी ने जांच की पुष्टि की। जांच प्रतिवेदन में यह भी बताया गया कि संबंधित शिक्षक अक्सर नशे की हालत में विद्यालय आते थे और संकुल प्राचार्य द्वारा कई बार समझाइश देने के बावजूद उन्होंने कोई सुधार नहीं किया।
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, डिंडौरी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और शिक्षक की पद की गरिमा के विपरीत अशोभनीय आचरण है। इस आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (विनियम) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री धुर्वे को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मेहंदवानी निर्धारित किया गया है, और इस अवधि में वे जीविक निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। सहायक आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी मेहंदवानी को निर्देश दिए हैं कि निलंबन आदेश की प्रति तत्काल संबंधित शिक्षक को तामील कराई जाए और विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।










