मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में सी.एम. हेल्पलाइन शिकायत में गंभीर लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत बजाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) एम.एल. धुर्वे को निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर संभागायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिकायत के निराकरण में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है।
ग्राम पंचायत पिण्डरूखी निवासी रूप सिंह ठाकुर ने 11 मार्च 2025 को सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की थी कि उनकी पत्नी मालती बाई की मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि सहायता राशि 5000 रुपये प्राप्त नहीं हुई। मामले में उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी CEO बजाग एम.एल. धुर्वे द्वारा संबल पंजीयन एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं की गई।
कमिश्नर ने आदेश में उल्लेख किया कि धुर्वे की इस लापरवाही से प्रकरण का उचित निराकरण नहीं हो सका। इसलिए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत डिंडौरी नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।