डिंडौरी न्यूज। जनपद पंचायत समनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जतिन कुमार ठाकुर ने ग्राम पंचायतों में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के गैर अनुमोदित कार्यों में राशि खर्च करने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के लिए प्राप्त शासकीय राशि का उपयोग बिना बिल वाउचर लगाए एवं पूर्व स्वीकृति के बिना ही किया जा रहा है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
इस संबंध में 24 जुलाई को जिला पंचायत में आयोजित विभागीय बैठक में जिप सीईओ अनिल कुमार राठौर ने निर्देश दिए हैं कि अब से कोई भी भुगतान केवल पंचायत की प्रशासनिक स्वीकृति और पंचायत निरीक्षक/क्लस्टर प्रभारी या संबंधित विकास विस्तार अधिकारी की पुष्टि के बाद ही होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना अनुमोदन के किए गए किसी भी कार्य के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित सरपंच और सचिव की होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।