डिंडौरी न्यूज़। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आयुक्त जनजातीय कार्य ने सभी संभागीय उपआयुक्त, जिला संयोजक और प्राचार्यों को पत्र जारी किया है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार सत्र 2025-26 के लिए School Management and Development Committee (SMDC) के माध्यम से रिक्त पदों की गणना कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था Guest Faculty Management System (GFMS) के जरिये सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तर पर निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें विभागीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जनजातीय कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक तथा अन्य सह-अकादमिक पदों पर भी नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
इसके साथ ही eHRMS पोर्टल पर जिलेवार रिक्त पदों का डेटा अपडेट करने और पदों की संख्या से अधिक अतिथि शिक्षकों का चयन न करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता और समयबद्धता के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश अनुसार माध्यमिक शाला में विषय वार, भाषा शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, एवं गणित विज्ञान संकाय के अनुसार तीन शिक्षक एवं प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षक रखने के आदेश अनुसार शाला प्रबंधन समिति रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करते हुएGFMS पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। नियम विरूद्ध अतिथि शिक्षक भर्ती करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किया गया है।