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नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्‍सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

akvlive.in

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डिंडौरी न्यूज । आदिवासी अंचल में मासूम बच्चियों के साथ अपराध करने वालों पर जिला न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्‍सो एक्ट कमलेश कुमार सोनी की अदालत ने आरोपी पूरब उर्फ पप्पू पिता स्व. संतोष उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पौला, थाना मंझौली जिला जबलपुर को नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने और बलात्कार करने के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित कुल 16 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि थाना शहपुरा में वर्ष 2022 में प्रकरण दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी साबित किया।

 – सजा का विवरण

– धारा 366 भादवि के तहत अपहरण के लिए 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।

– धारा 376(1) भादवि के तहत बलात्कार के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।

– धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड।

– धारा 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।

– अगर आरोपी अर्थदंड नहीं भरता है तो उसे क्रमशः अलग-अलग धाराओं में 1 से 2 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।