Dindori News Live, डिंडोरी न्यूज़। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिंडौरी द्वारा नगर क्षेत्र के अंतर्गत चार स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण एवं भूखंडों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्यवाही करते हुए आगामी आदेश तक विक्रय एवं रजिस्ट्री/अंतरण पर रोक लगा दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील डिंडौरी के ग्राम डिंडोरी के अंतर्गत निम्नलिखित भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण एवं प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा था।
जिसमें खसरा क्रमांक 166/14/1, रकबा 0.830 हे. भूमि स्वामी बद्री प्रसाद पिता सीताराम बिलैया, खसरा क्रमांक 468/9, रकबा 0.202 हे. भूमि स्वामी आशीष कुमार पिता आनंद जैन, खसरा क्रमांक 128/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 1.6970 हे. भूमि स्वामी पंकज कुमार पिता प्रकाशचंद जैन, खसरा क्रमांक 35/1/1/2/1/1/1/1, रकबा 0.2370 हे. भूमि स्वामी हरीशराज पिता तिलकराज, खसरा क्रमांक 79/1/3/1 रकबा 0.210 हे. भूमि स्वामी अमीन अफजल पति मुहम्मद अफजल, खसरा क्रमांक 12/7/2/1/1/1/1/1 रकबा 0.1120 हे., खसरा क्रमांक 12/6/2/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.1380 हे. भूमि स्वामी नितिल जैन पिता राजेन्द्र जैन, खसरा क्रमांक 1/1/19/20 रकबा 0.15 हे. भूमि स्वामी लौकेश खैरवार पिता हरिनारायण खैरवार, खसरा क्रमांक 20/1 रकबा 0.3880 हे. भूमि स्वामी कीरत पिता शोभाराम, खसरा क्रमांक 273/1/6 रकबा 0.98 हे., खसरा क्रमांक 106/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.2390 हे. भूमि स्वामी किरण खनूजा पति ज्ञानचंद खनूजा, द्वारा कब्जा किया गया है।

इन मामलों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा बिना विधिसम्मत अनुमति के अवैध कॉलोनी निर्माण कर नागरिकों से भूखंड बेचे जा रहे थे। इससे न केवल शहरी नियोजन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।
कार्यवाही के तहत म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) अधिनियम 2021 की धारा 22(3) के अंतर्गत इन भूमि के विक्रय, रजिस्ट्री अथवा अंतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।