डिंडौरी न्यूज । जिला एवं सत्र न्यायालय डिंडौरी ने एक दिल दहला देने वाले घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना बजाग क्षेत्र के ग्राम बहारपुर निवासी जन्नू महेश्वरी (28 वर्ष) को पत्नी की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडोरी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 24 जनवरी 2024 की शाम लगभग 4 बजे की घटना है। मृतिका अपने पति और बच्चों के साथ एक ही मकान में अलग हिस्से में रह रही थी। घटना वाले दिन मृतिका के ससुराल में रिश्तेदार आए हुए थे। आरोपी पति जन्नू महेश्वरी ने पत्नी को खाना परोसने के लिए कहा, लेकिन पत्नी के इनकार करने पर वह आगबबूला हो गया और उसने पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने पहले लात-घूंसे और मुक्कों से पीटा, फिर उसे जमीन पर पटक-पटक कर घसीटते हुए मारा जिससे मृतिका को सिर, आंख, कंधे और कान के पास गंभीर चोटें आईं। घायलावस्था में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ठोस साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।