डिंडौरी | मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शहपुरा ने बताया कि 04 मई 2024 को कलेक्टर श्री विकास मिश्रा द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा में मुख्य मार्ग से अतिकण हटाये जाने हेतु बैठक आहुत की गयी बैठक में शहपुरा नगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्ग जो अत्यधिक ही व्यस्ततम मार्ग है जिस पर भारी वाहनों का आवागमन का अधिक ही दबाव रहता है उक्त मार्ग के दोनों ओर व्यवसायियों द्वारा स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण जनाक्रोश फैलने जैसी स्थिति निर्मित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, अतएव उक्त स्थलों से स्वयं अत्तिकमण हटाकर प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर फल, सब्जी हेतु विकास खण्ड कार्यालय के पास स्थित मैदान पर गुपचुप चाट एवं चाउमिन आदि की दुकानों हेतु मानस भवन के पास स्थित चौपाटी मैदान में लगाये जाने के संबंध में दिनाँक 15.05.2024 को कार्यालय नगर परिषद शहपुरा के सभागार में बैठक आहुत की गयी थी किन्तु उक्त बैठक में कोई उपस्थित नहीं हुआ। मुख्य मार्ग के दोनो ओर किये स्थायी / अस्थायी अतिक्रमण म०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के विपरीत है।
अतः कलेक्टर विकास मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा श्री अनुराग सिंह के आदेशानुसार मुख्य मार्ग के दोनो ओर स्थायी एव अस्थायी अतिक्रमण कर्ताओ को सूचित किया जाता है कि आप 07 दिवस के भीतर दिनांक 27.05.2024 तक अपना अस्थायी / स्थायी अतिक्रमण हटाकर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर व्यवसाय किया जाना सुनिश्चित करें, आपके द्वारा निर्धारित अवधि तक अतिकमण न हटाये जाने की दशा में दिनाँक 28.05.2024 को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाले व्यय की संपूर्ण राशि की वसूली आपसे की जाकर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जबाबदारी आपकी होगी।