– गृह विभाग ने जारी किया आदेश, निरीक्षक संवर्ग से राज्य पुलिस सेवा के समकक्ष पद पर पदोन्नति; दो वर्ष की रहेगी परिवीक्षा अवधि
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी करते हुए निरीक्षक संवर्ग के चार अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर पदोन्नत किया है। 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने पुनर्विचार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में निरीक्षक संवर्ग के जिन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, उनमें गिरवर सिंह उइके, रामसिंह राठौर, राजेश शर्मा और राजीव ठाकुर के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों को वेतनमान 15600-39100 रुपये, ग्रेड पे 5400 रुपये से वेतनमान लेवल-12 (वेतनमान 56100-177500 रुपये) में उप पुलिस अधीक्षक/समकक्ष संवर्ग के पद पर पदोन्नत किया गया है।

– दो वर्ष की रहेगी परिवीक्षा अवधि
आदेश के मुताबिक, पदोन्नत अधिकारियों की मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है। पदोन्नति संबंधी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों की पदोन्नति मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप जारी की गई है।
– न्यायालयीन प्रकरणों के अधीन रहेगा आदेश
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहेगी। इसके साथ ही, पदोन्नत शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
