डिंडौरी न्यूज । जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी में कार्यरत नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत और खुशी की खबर सामने आई है। विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों को 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है।
कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी द्वारा जारी आदेश क्रमांक सहा.आयु./क्र./2026/2049, दिनांक 19 अगस्त 2026 में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के तहत विभाग में कार्यरत नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
– 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर मिलेगा लाभ
जारी आदेश के अनुसार नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। आदेश में संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि, सेवा में प्रथम नियुक्ति की तारीख, नियमित पद पर नियुक्ति दिनांक तथा समयमान वेतनमान की देय तिथि का उल्लेख किया गया है।
यहां देखें लिस्ट..
आदेश में प्रथम समयमान वेतनमान के लिए ₹4440-7440 + ग्रेड पे ₹1400, द्वितीय समयमान वेतनमान के लिए ₹5200-20200 + ग्रेड पे ₹1800 तथा तृतीय समयमान वेतनमान के लिए ₹5200-20200 + ग्रेड पे ₹1900 का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित वेतन संरचना के अनुसार क्रमशः मेट्रिक्स लेवल-2, लेवल-3 एवं लेवल-4 का लाभ प्राप्त होगा।
– विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर आदेश
समयमान वेतनमान प्रदान करने की कार्रवाई विभागीय पदोन्नति/कम्प्लाई समिति डिंडौरी की अनुशंसा के आधार पर की गई है। आदेश में पात्र कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना, नियुक्ति एवं सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथियों तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान की देय तिथियां दर्ज की गई हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समयमान वेतनमान का लाभ निर्धारित नियमों एवं पात्रता के आधार पर ही दिया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने सहित निर्धारित शर्तों को भी ध्यान में रखा गया है।
– कर्मचारियों में हर्ष, संगठन ने जताया आभार
मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह चंदेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। लंबे समय से पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद थी। आदेश जारी होने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ उनकी वर्षों की सेवा का उचित वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा।
संगठन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आदेश जारी करने के लिए सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। कर्मचारी संगठन ने उम्मीद जताई कि विभाग द्वारा कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित प्रकरणों पर भी नियमानुसार सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाश सिंह चंदेल, जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा डिंडौरी ने कहा कि समयमान वेतनमान का आदेश कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम है और इससे पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके लंबे सेवाकाल के अनुरूप वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
