भोपाल | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मध्यप्रदेश में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में मनरेगा श्रमिकों को ₹261 प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संशोधित दरों का लाभ राज्यभर के लाखों श्रमिकों को मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सीधा लाभ होगा।
राज्य के आयुक्त, अवि प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है और इसकी जानकारी संबंधित सभी अधिकारियों को भेज दी गई है।